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कोलकाता रेप कांड:  संजय रॉय को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा, महिला डॉक्टर की रेप के बाद हुई थी हत्या

Edited By Ramkesh,Updated: 20 Jan, 2025 03:22 PM

kolkata rape case court sentences sanjay roy to life imprisonment

कोलकाता की अदालत ने आरजी कर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में महिला चिकित्सक से बलात्कार के बाद उसकी हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। डॉक्टर रेप-मर्डर केस में मुख्य आरोपी संजय रॉय को मरते दम तक जेल में रहना होगा।....

यूपी डेक्स: कोलकाता की अदालत ने आरजी कर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में महिला चिकित्सक से बलात्कार के बाद उसकी हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। डॉक्टर रेप-मर्डर केस में मुख्य आरोपी संजय रॉय को मरते दम तक जेल में रहना होगा।. इसके साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

सजा का ऐलान करते वक्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, इसलिए इस मामले में वो अपराधी को उम्रकैद की सजा सुना रहे हैं। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। आरोपी संजय रॉय को 09 अगस्त को शहर में आरजी कर सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 31 वर्षीय ड्यूटी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का दोषी ठहराया गया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने शनिवार को रॉय को स्नातकोत्तर प्रशिक्षु के साथ दुष्कर्म और हत्या का दोषी ठहराया।

संजय रॉय को डॉक्टर के साथ यौन उत्पीड़न करने और उसकी गला दबाकर हत्या करने का दोषी पाया गया था। न्यायाधीश ने उन्हें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी ठहराया था। फिलहाल अब आरोपी को सियालदह अदालत ने उम्रकैद की सजा सुना दी है। 

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