योगी सरकार का अहम फैसला: 2020-21 में आधिकारियों-कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगाई रोक

Edited By Ajay kumar,Updated: 13 May, 2020 08:51 AM

important decision of yogi government ban on transfer of officers in 2020 21

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के आधिकारियों और कर्मचारी के ट्रांसफर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत वर्ष 2020-21 के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगा दी गई है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के आधिकारियों और कर्मचारी के ट्रांसफर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत वर्ष 2020-21 के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगा दी गई है। अब इस साल आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस समेत सभी अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक रहेगी। बता दें कि योगी सरकार ने ये फैसला मंगलवार को लिया। 

आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के चलते अग्रिम आदेश तक ट्रांसफर पर रोक रहेगी। इसके अलावा सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट), मृत्यु, बीमारी, प्रोन्नति (प्रमोशन), त्यागपत्र (इस्तीफा), निलंबन, बर्खास्तगी से खाली पदों को अनुमोदन लेकर ही मिलेगी तैनाती। अपरिहार्य स्थिति में मुख्यमंत्री से बिना अनुमोदन नहीं होगा कोई भी स्थानांतरण (तबादला)। गौरतलब है कि प्रदेश में नई स्थानांतरण नीति के तहत अप्रैल-मई महीने में तबादले किए जाते रहे हैं। 

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