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यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को MP- MLA कोर्ट ने तीन साल की सजा, आय से अधिक संपत्ति में पाया दोषी

Edited By Ramkesh,Updated: 22 Dec, 2023 03:33 PM

former up education minister rakesh dhar tripathi mp mla court sentenced

उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामले में प्रयागराज की स्पेशल MP- MLA कोर्ट ने 3 साल की सजा और 10 लाख का जुर्मना लगाया है। बता दें कि एक दिन पहले ही कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। स्पेशल जज...

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामले में प्रयागराज की स्पेशल MP- MLA कोर्ट ने 3 साल की सजा और 10 लाख का जुर्मना लगाया है। बता दें कि एक दिन पहले ही कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट डॉ दिनेश चंद्र शुक्ला ने मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोपी पाया है। 

बता दें कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत इंस्पेक्टर रामसुख राम ने प्रयागराज के मुठ्ठीगंज थाने में 23 नवंबर 2012 को एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचना विजिलेंस को सौंप दी गई थी। विजिलेंस ने विवेचना के बाद चार्जशीट वाराणसी जिला कोर्ट में दाखिल की थी। हालांकि बाद में यह केस एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। पूर्व मंत्री एक मई 2007 से 31 दिसंबर 2011 के बीच बसपा की सरकार में उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर रहे थे।

 इस दौरान आय से समस्त वैध स्रोतों से उन्होंने 49 लाख 49 हजार 928 रुपये अर्जित किए। इस दौरान संपत्ति अर्जन और भरण पोषण पर दो करोड़ 67 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किया। जो आय के सापेक्ष 2 करोड़ 17 लाख से अधिक है। जिसका संतोषजनक स्पष्टीकरण पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी नहीं दे सके थे।  इस मामले के बाद बसपा ने उन्हें पार्टी से निकला दिया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सहयोगी अपना दल (एस) ने राकेश धर त्रिपाठी को प्रतापपुर सीट से चुनाव लड़वाया था। लेकिन उन्हे सफलता नहीं मिली थी। 

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