Edited By Ajay kumar,Updated: 08 Apr, 2023 11:56 AM

उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर लंबित आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त करार दिया है। बचाव पक्ष के वकील संतोष पांडेय ने कोर्ट के फैसले पर आभार जताया।
सुलतानपुरः उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर लंबित आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त करार दिया है। बचाव पक्ष के वकील संतोष पांडेय ने कोर्ट के फैसले पर आभार जताया।

चुनाव नामांकन के दौरान गायत्री प्रजापति पर दर्ज हुआ था मुकदमा
एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश यादव की कोर्ट में शुक्रवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री लखनऊ की जेल से हाजिर हुए। कोर्ट ने उन्हें उपलब्ध परिस्थितियों एवं साक्ष्य के आधार पर अपने फैसले में दोषमुक्त करार दिया। विशेष लोक अभियोजक कालिका प्रसाद मिश्र के मुताबिक कोतवाली अमेठी में 28 जनवरी 2012 चुनाव नामांकन के दौरान गायत्री प्रजापति पर हजारों समर्थकों के साथ साइकिल जुलूस निकालकर आंबेडकर चौराहे के पास प्रदर्शन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था।

थाना प्रभारी अमरेंद्र नाथ बाजपेयी ने दर्ज कराया था आचार संहिता उल्लंघन का मामला
थाना प्रभारी अमरेंद्र नाथ बाजपेयी ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 व धारा 144 आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था। कोर्ट ने गुरुवार को फैसले की तारीख नियत की थी, परंतु गुरुवार को गायत्री के कोर्ट में हाजिर न होने के चलते फैसला नहीं आ पाया था। शुक्रवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री जिला कारागार लखनऊ से एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट योगेश यादव की कोर्ट में अपने अधिवक्ता संतोष पांडेय के साथ हाजिर हुए। इस दौरान कोर्ट के बाहर उनके समर्थकों का तांता लगा रहा। वहीं, पूर्व मंत्री को दोषमुक्त करार होने के बारे में विशेष लोक अभियोजक कालिका प्रसाद मिश्र ने कहा कि निर्णय का अध्ययन कर अपीलीय कोर्ट में विधि के अनुसार राज्य की तरफ से अपील की जायेगी।