Edited By Ramkesh,Updated: 13 Mar, 2025 08:10 PM

जिले की एक अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाने के कारण एक व्यक्ति को कुचलने के 29 साल पुराने मामले में चालक को दोषी करार देते हुए बृहस्पतिवार को एक साल की सजा सुनायी। सहायक अभियोजन अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि मृतक बिजेंद्र के परिवार की शिकायत के बाद...
मुजफ्फरनगर: जिले की एक अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाने के कारण एक व्यक्ति को कुचलने के 29 साल पुराने मामले में चालक को दोषी करार देते हुए बृहस्पतिवार को एक साल की सजा सुनायी। सहायक अभियोजन अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि मृतक बिजेंद्र के परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने 1996 में यशपाल नामक ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि खतौली थाना क्षेत्र में यशपाल ने लापरवाही से ट्रक चलाते हुए बिजेंद्र को कुचल दिया था जिससे उसकी मौत हो गयी थी।
सिंह ने कहा, ‘‘न्यायिक मजिस्ट्रेट कुंवर दिव्यदर्शी ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (तेज गति से वाहन चलाना) और 304ए (लापरवाही से मौत का कारण बनना) के तहत दोषी करार देते हुए एक साल की कैद और आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।