Edited By Ajay kumar,Updated: 13 Jul, 2020 08:49 PM
रायबरेली की बागी विधायक अदिति सिंह और राकेश सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द करने संबंधी याचिका खारिज होने से तिलमिलाई उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने इस मामले में उच्च न्यायालय की शरण में जाने का फैसला किया है।
लखनऊः रायबरेली की बागी विधायक अदिति सिंह और राकेश सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द करने संबंधी याचिका खारिज होने से तिलमिलाई उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने इस मामले में उच्च न्यायालय की शरण में जाने का फैसला किया है।
कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने सोमवार को कहा कि पिछले साल विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अदिति सिंह और राकेश सिंह की विधानसभा सदस्यता निरस्त करने संबंधी याचिकायें विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। दोनो याचिकाओं को लेकर पार्टी ने पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराये थे लेकिन आज आये फैसले मे दोनो याचिकायें खारिज कर दी गयी।
उन्होने कहा कि पार्टी को लगता है कि उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की अनदेखी की गयी है जो न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। पार्टी इस बारे में विधिक राय ले रही है जिसके बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जायेगा। पार्टी को उम्मीद है कि न्यायालय से उन्हे न्याय मिलेगा।
गौरतलब है कि अदिति सिंह पर पार्टी व्हिप के उल्लंघन का आरोप है जबकि भाजपा एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह के भाई राकेश सिंह पर पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी सोनिया गांधी की खिलाफत का आरोप है।