बजट 2025 संसद में पेश: स्वास्थ्य सेवा का होगा विस्तार, सभी जिलों में कैंसर देखभाल केंद्र खोलेगी सरकार

Edited By Ramkesh,Updated: 01 Feb, 2025 01:27 PM

budget 2025 presented in parliament health services will be expanded

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा और अगले तीन वर्ष में सभी जिलों के कैंसर देखभाल केंद्र खोले जाएंगे। सीतारमण ने शनिवार को संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि अगले...

लखनऊ: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा और अगले तीन वर्ष में सभी जिलों के कैंसर देखभाल केंद्र खोले जाएंगे। सीतारमण ने शनिवार को संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि अगले तीन साल में देश के सभी जिलों में कैंसर देखभाल केंद्र शुरु किये जाएंगे। इनमें से 200 केंद्र वित्त वर्ष 2025-26 में शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि गिग कामगारों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा सुविधा दी जाएगी।  वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के आधारभूत ढांचे का विस्तार करने का फैसला भी किया है।

KCC की लिमिट सरकार ने बढ़ाई 
अगले दस वर्ष में चिकित्सा शिक्षा के अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट (पैरा स्नातक) की लगभग 1.1 लाख सीटें बढ़ेंगीं। इसमें 130 प्रतिशत की वृद्धि होगी। सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि किसानों के क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट अब ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की गई। किसान क्रेडिट से 7 करोड़ से अधिक किसानों को आसान लोन की सुविधा मिलेगी।

करदाताओं की सुविधा के लिए सरकार ने किए कई सुधार
सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए कई सुधारों को लागू किया है, जैसे कि फेसलेस मूल्यांकन, करदाता चाटर्र, तेजी से रिटर्न, लगभग 90 प्रतिशत रिटर्न स्व-मूल्यांकन पर होना और विवाद से विश्वास सीतारमण ने कहा, च्च्इन प्रयासों को जारी रखते हुए कर विभाग की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता हूं, पहले विश्वास करें बाद में जांच करें। मैं अगले सप्ताह नए आयकर विधेयक को पेश करने का भी प्रस्ताव करता हूं। मैं अप्रत्यक्ष कर सुधारों और भाग बी में अप्रत्यक्ष करों में बदलावों का विवरण दूंगा।'' उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन, जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान करना है, को बजट परिव्यय में वृद्धि के साथ 2028 तक बढ़ा दिया गया है।

36 जीवन रक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट
 उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत कवरेज हासिल करने के लिए कुल परिव्यय में वृद्धि के साथ 2028 तक इस मिशन के विस्तार की घोषणा की जा रही है। सीतारमण ने कहा, जुलाई 2024 के बजट में घोषित सीमा शुल्क दरों की संरचना की व्यापक समीक्षा के एक भाग के रूप में, मैं सात टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव करती हूं - यह 2023-24 के बजट में हटाए गए टैरिफ के अतिरिक्त है।'' उन्होंने कहा कि उड़ान योजना से प्रेरित होकर अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों के लिए क्षेत्रीय संपकर् बढ़ाने और चार करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को ले जाने के लिए एक संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी। यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों का भी समर्थन करेगी। बिहार के मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि कैंसर, पुरानी या अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ति लोगों के लिए 36 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट वाली दवाओं की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है।

नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर नहीं लगेगा कर
लोकसभा का बजट सत्र 2025 में इनकम टैक्स पर बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल, अब 12 लाख तक आय होने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सालाना 18 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को कर में 70,000 रुपये का फायदा । उन्होंने कहा कि पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय को छोड़कर 12 लाख रुपये तक की सामान्य आय वाले करदाताओं को स्लैब दर में कटौती के कारण होने वाले लाभ के अतिरिक्त कर छूट इस प्रकार प्रदान की जा रही है कि उन्हें कोई कर देय नहीं है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इसके साथ ही अब आयकर के लिए नया स्लैब जारी होगा जिसमें शून्य से चार लाख रुपये तक की आय पर शून्य कर, चार लाख रुपये से आठ लाख रुपये तक पांच प्रतिशत, आठ लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक 10 प्रतिशत, 12 लाख रुपये से 16 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 16 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत , 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये तक 25 प्रतिशत और 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत आयकर लगेगा।

सरकार राज्यों के साथ मिलकर 50 पर्यटन स्थलों का विकास करेगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार राज्यों के साथ मिलकर शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों का विकास करेगी और ‘होमस्टे' (ठहरने के लिए घर जैसा स्थान) के लिए मुद्रा ऋण भी उपलब्ध कराएगी। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत सीतारमण ने कहा कि निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और सरकार उन स्थानों पर विशेष ध्यान देगी जो भगवान बुद्ध से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं, उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हैं। वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50 हजार हेक्टेयर भूमि लाभान्वित होगी।

टीडीएस की कटौती की दरों और सीमा को कम करने की योजना
वित्त मंत्री ने कहा कि टीडीएस की कटौती की दरों और सीमा को कम करके इसको युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, बेहतर स्पष्टता और एकरूपता के लिए कर कटौती के लिए सीमा राशि बढ़ाई जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टीडीएस की सीमा को वर्तमान 50,000 रुपये से दोगुना करके एक लाख रुपये किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी तरह, किराए पर टीडीएस के लिए 2.40 लाख रुपये की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपये किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैक (आरबीआई) की उदारीकृत धन-प्रेषण योजना के तहत धन-प्रेषण पर टीसीएस एकत्र करने की सीमा को सात लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। शिक्षा के उद्देश्य से धन-प्रेषण को हटाने का भी किया गया है जहां ऐसा धन-प्रेषण किसी निर्दिष्ट वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण से होता है।

निर्मला सीतारमण की ओर से आम बजट 2025-26 में व्यक्तिगत आयकर संबंधी नये प्रस्ताव इस प्रकार हैं: नए आयकर ढांचे में 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कर शून्य, मानक कटौती (75 हजार रुपये) को मिलाने पर मध्यवर्ग को 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा।

कर की नयी दरें इस प्रकार हैं:
आय सीमा........................कर की दर
0-4 लाख रुपये.................. शून्य
4-8 लाख रुपये..................05 प्रतिशत
8-12 लाख रुपये................10 प्रतिशत
12-16 लाख रुपये..............15 प्रतिशत
16-20 लाख रुपये..............20 प्रतिशत
20-24 लाख रुपये..............25 प्रतिशत
24 लाख रुपये से अधिक.......30 प्रतिशत

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