Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 04 Jun, 2020 10:18 PM
सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मार देने की धमकी देने वाले बिहार पुलिस के कांस्टेबल तनवीर अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें कि...
प्रयागराजः सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मार देने की धमकी देने वाले बिहार पुलिस के कांस्टेबल तनवीर अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें कि यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कॉन्स्टेबल तनवीर अहमद खान की जमानत अर्जी पर सशर्त दिया है।
बता दें कि CM योगी को गोली मारने की धमकी देने वाला तनवीर बिहार पुलिस में कांस्टेबल है। वह UP के गाजीपुर का रहने वाला है। वहीं HC ने सशर्त जमानत मंजूर करने के साथ ही उसके दो वर्ष तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर रोक भी लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जमानत पर रिहा होने के दौरान वह विचारण में सहयोग करेगा, साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा। कोर्ट ने कहा है कि यदि शर्तों का उल्लंघन होता है तो वह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।