Edited By Ramkesh,Updated: 09 Apr, 2025 03:41 PM

सार्वजनिक भूमि पर बनी मस्जिद को हटाने का प्रशासन ने चस्पा किया था नोटिस, मस्जिद को खाली करने का 8 अप्रैल का डेट निर्धारित था लेकिन एडीएम कोर्ट में अपील पेंडिंग होने की वजह मस्जिद बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि नोटिस के बाद मस्जिद में पंखा...
कुशीनगर (अनुराग तिवारी): सार्वजनिक भूमि पर बनी मस्जिद को हटाने का प्रशासन ने चस्पा किया था नोटिस, मस्जिद को खाली करने का 8 अप्रैल का डेट निर्धारित था लेकिन एडीएम कोर्ट में अपील पेंडिंग होने की वजह मस्जिद बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि नोटिस के बाद मस्जिद में पंखा इन्वर्टर और अन्य सामान मस्जिद कमेटी ने निकाल लिया है।
आप को बता दें कि कुशीनगर के तमकुही राज तहसील क्षेत्र के गड़हिया चिंतामन गांव की रास्ते की भूमि पर लगभग 20 वर्ष पूर्व लोगों द्वारा अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण कराया गया था। जिसके विरुद्ध गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा लगातार प्रशासन से मस्जिद को हटवाने का आवेदन दिया जाता रहा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने के बाद वादी द्वारा तहसीलदार न्यायालय में एक वाद दाखिल कर सार्वजनिक भूमि को खाली करने का अनुरोध किया गया था।
जिसके तत्पश्चात 27 जनवरी 2025 को बेदखली का आदेश पारित किया गया जिसके क्रम मे मस्जिद पर नोटिस चस्पा करके 8 अप्रैल तक सार्वजनिक भूमि को खाली करने का आदेश दिया गया था यह पहली नोटिस थी लेकिन दूसरे पक्ष की अपील पेंडिंग होने से इस मस्जिद पर फिलहाल आज कोई कार्रवाई नही होगी। अब कोर्ट के आदेश पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।