Edited By Jagdev Singh,Updated: 18 Jul, 2019 12:52 PM
सरायकेला मॉब लिंचिंग मामले में बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता पंकज कुमार यादव के अधिवक्ता राजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सरायकेला एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि तबरेज की मारपीट के बाद पुलिस वालों की...
रांची: सरायकेला मॉब लिंचिंग मामले में बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता पंकज कुमार यादव के अधिवक्ता राजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सरायकेला एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि तबरेज की मारपीट के बाद पुलिस वालों की लापरवाही और 3 डॉक्टरों ने उसका सही से एग्जामिन नहीं किया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। एसडीएम की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है।
तबरेज के साथ हुई मारपीट के बाद उसको अस्पताल में इलाज की जरूरत थी, लेकिन पुलिस ने उसे नजरअंदाज करते हुए उसको जेल भेज दिया। याचिकाकर्ता पंकज कुमार यादव ने खंडपीठ से आग्रह किया है कि माॅब लिंचिंग मामले में सीबीआई जांच कराई जाए। सरायकेला में तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग और इसे लेकर रांची के राजेंद्र चौक पर भीड़ द्वारा उपद्रव करने के मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष जताया है।