Edited By Nitika,Updated: 29 May, 2020 02:18 PM
बिहार में पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर अपनी मृत मां को जगाने की कोशिश कर रहे बच्चे की मीडिया में छपी खबर पर संज्ञान लिया है। इस मामले में कोर्ट ने बिहार सरकार, केंद्र सरकार और रेलवे को हलफनामा दाखिल कर घटना का विवरण देने के निर्देश...
पटनाः बिहार में पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर अपनी मृत मां को जगाने की कोशिश कर रहे बच्चे की मीडिया में छपी खबर पर संज्ञान लिया है। इस मामले में कोर्ट ने बिहार सरकार, केंद्र सरकार और रेलवे को हलफनामा दाखिल कर घटना का विवरण देने के निर्देश दिए।
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया। कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार तथा रेलवे को हलफनामा दाखिल कर पूरी घटना की विस्तृत जानकारी देने के साथ यह भी बताने का निर्देश दिया है कि अनाथ बच्चे की देखभाल और शिक्षा का ख्याल कौन रख रहा है।
बता दें कि गुजरात से ट्रेन में सवार हुई महिला ने बिहार के मुजफ्फरपुर में अपने घर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। इस दौरान दिल को झकझोर कर देने वाला दृश्य जिसने भी देखा उसकी आंखें भर आईं। दरअसल अपनी मां की मौत से बेखबर मासूम पहले तो मां के ऊपर ओढ़ी गई चादर से खेलते रहा और कुछ समय बाद जब भूख लगी तो उसने अपनी मां के शव पर से चादर हटाकर उसे जगाने की कोशिश की।