रांची की CBI कोर्ट में पेश हुए लालू यादव, चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में दर्ज करवाया बयान

Edited By Nitika,Updated: 16 Jan, 2020 12:58 PM

lalu yadav appeared in cbi court of ranchi

अविभाजित बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले में जेल में बंद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में आज झारखंड के रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए।

रांची: अविभाजित बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले में जेल में बंद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में आज झारखंड के रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए।

बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यादव को रिम्स से सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में पेश किया, जहां डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले (47ए/96) में राजद अध्यक्ष का बयान कलमबंद किया गया। इस दौरान यादव के करीबी माने जाने वाले विधायक भोला यादव साथ थे।
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यादव के वकील ने बताया कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने अदालत में पूछे गए सभी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया। उन्होंने बताया कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करवाया गया है। बयान कलमबंद होने के बाद यादव न्यायालय कक्ष से निकल गए।

इस मामले में कुल 111 आरोपितों का बयान दर्ज किया जाना है। इनमें से 109 आरोपितों का बयान कलमबंद किया जा चुका है। राजद अध्यक्ष के अलावा एक पशु चिकित्सक डॉ. शिवनंदन प्रसाद का बयान दर्ज किया जाना है और अदालत की ओर से नोटिस भेजा गया था लेकिन बीमार होने के कारण वह अदालत में पेश नहीं हो सके। आरोपितों के बयान दर्ज होने के बाद बचाव पक्ष की ओर से गवाह पेश किए जाएंगे।
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गौरतलब है कि राजद सुप्रीमो चाईबासा, देवघर और दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजायाफ्ता हैं। लेकिन, अनियंत्रित मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, क्रॉनिक किडनी डिजीज, फैटी लीवर, पेरियेनल इंफेक्शन, हाइपर यूरिसिमिया, किडनी स्टोन, फैटी हेपेटाइटिस और प्रोस्टेट जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए उन्हें फिलहाल पुलिस अभिरक्षा में रिम्स में भर्ती करवाया गया है, जहां पेइंग वार्ड में चिकित्सकों की टीम उनकी नियमित देखरेख कर रही है।

यादव को जहां चाईबासा और देवघर मामले में जमानत मिल चुकी है। वहीं, दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत नहीं मिलने कारण वह जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। राजद अध्यक्ष को चारा घोटाले से जुड़े 6 मामलों में से 4 में सजा हो चुकी है जबकि झारखंड के डोरंडा और बिहार के भागलपुर कोषागार से अवैध निकासी मामले की अदालत में सुनवाई चल रही है।

 

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