बिहार कैबिनेट का फैसला- आशा कार्यकर्ताओं को हर महीने मिलेगा 1000 रुपए का मानदेय

Edited By prachi,Updated: 18 Jul, 2019 12:11 PM

decision of bihar cabinet

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में आशा कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए फैसला लिया गया कि अब राज्य के 94 हजार 249 आशा कर्मियों को हर महीने 1000 रुपए...

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में आशा कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए फैसला लिया गया कि अब राज्य के 94 हजार 249 आशा कर्मियों को हर महीने 1000 रुपए मानदेय मिलेगा।

इसके अतिरिक्त बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य में एसिड अटैक पीड़िता को सरकार 3 लाख से 8 लाख रुपए तक मुआवजा देगी। वहीं रेप के मामलों में पीड़िता को न्यूनतम 5 से अधिकतम 10 लाख रुपए तक मुआवजा दिया जाएगा। तेजाब हमला और दुष्कर्म के अलावा मानव व्यापार, मृत्यु, स्थाई विकलांगता, आंशिक विकलांगता, जलने के मामलों में पीड़िता को मुआवजा दिया जाएगा। कैबिनेट ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2018 के तहत दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।

कैबिनेट बैठक में पटना घाट की 18 एकड़ जमीन और दानापुर में रेल की नौ एकड़ जमीन के बदले हार्डिंग पार्क की चार एकड़ जमीन रेलवे को देने संबंधी रेलवे और बिहार सरकार के बीच हुए MOU को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में नल जल योजना के लिए जमीन की मंजूरी का अधिकार सीओ और मुखिया को देने का निर्णय लिया गया। वहीं राजकीय नलकूपों के रख-रखाव और मरम्मत करवाने का अधिकार पंचायत को सौंपने का निर्णय लिया गया है।

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