ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, सिविल जज मामले की करें सुनवाई

Edited By Ramkesh,Updated: 20 May, 2022 04:37 PM

supreme court s big order in gyanvapi case civil judge should hear the matter

काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट को पूरा मामला ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दीवानी वाद मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सिविल जज वाराणसी केस की सुनवाई करें।

लखनऊ: काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट को पूरा मामला ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दीवानी वाद मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सिविल जज वाराणसी केस की सुनवाई करें।  कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यूपी की न्यायिक सेवाओं के वरिष्ठ और अनुभवी न्यायिक अधिकारीयों के द्वारा मामले को सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते में सुनवाई पूरा करने का आदेश दिया है।  कोर्ट के मुताबिक वजू का जिला प्रशासन इंतजाम कराए। शिवलिंग वाली जगह को सुरक्षा की जाए। कोर्ट के मुताबिक 17 मई तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू रहेगा।

ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

1- उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश से कहा कि वाराणसी की अदालत दस्तावेजों के हस्तांतरण को लेकर हिंदू भक्तों द्वारा दायर दीवानी वाद पर पहले सुनवाई करेगी।

2-  दीवानी मुकदमे की सुनवाई सिविल जज (सीनियर डिवीजन) वाराणसी के पास से जिला जज (वाराणसी) को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को किया स्थानांतरित ।

 3- ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई हुई

4- ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूजा की अनुमति की याचिका पर फैसला आने तक अंतरिम आदेश बराबर रहेगा।

5- शिवलिंग' क्षेत्र की सुरक्षा और मुसलमानों को नमाज अदा करने की अनुमति से संबंधित पहले के निर्देश लागू रहेंगे

 

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