श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद: एडवोकेट कमिश्नर की जल्द नियुक्ति हेतु कोर्ट में दो याचिकाएं दायर

Edited By Mamta Yadav,Updated: 14 May, 2022 08:32 AM

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उत्तर प्रदेश मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह में कथित रूप से हिंदू मंदिर के निशानों की ''पुष्टि'' के लिए एडवोकेट कमिश्नर की जल्द नियुक्ति के लिए मथुरा की अदालत में शुक्रवार को दो याचिकाएं दायर की गईं। शासकीय अधिवक्ता संजय गौर ने बताया कि सिविल जज (सीनियर...

मथुरा: उत्तर प्रदेश मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह में कथित रूप से हिंदू मंदिर के निशानों की 'पुष्टि' के लिए एडवोकेट कमिश्नर की जल्द नियुक्ति के लिए मथुरा की अदालत में शुक्रवार को दो याचिकाएं दायर की गईं। शासकीय अधिवक्ता संजय गौर ने बताया कि सिविल जज (सीनियर डिविजन) ज्योति सिंह की अदालत में भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से मनीष यादव तथा दिनेश नामक एक अन्य व्यक्ति ने ये याचिकाएं दायर कीं। मनीष यादव ने अदालत से निषेधाज्ञा आदेश भी जारी करने की गुजारिश की ताकि शाही मस्जिद ईदगाह के अंदर कथित हिंदू मंदिर के निशानों को बचाया जा सके, क्योंकि इस बात की आशंका है कि दूसरा पक्ष ईदगाह के अंदर मौजूद इन निशानों को मिटा सकता है जिससे इस याचिका का मूल्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।

गौरतलब है कि यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष भी पेश किया गया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने बृहस्पतिवार को मनीष यादव की याचिका को निस्तारित करते हुए संबंधित निचली अदालत को निर्देश दिए थे कि वह अस्थाई निषेधाज्ञा याचिका के साथ-साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित सभी लंबित मुद्दों को एक साथ जोड़ने संबंधी याचिका पर चार महीने के अंदर फैसला दे।

मनीष यादव ने 15 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड तथा अन्य के खिलाफ दायर मुकदमे में कहा था कि शाही मस्जिद ईदगाह कटरा केशव देव जी महाराज के मंदिर की 13.37 एकड़ जमीन के एक हिस्से पर बनी है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड तथा शाही मस्जिद ईदगाह के वकीलों ने याचिकाओं में की गई आपत्तियों पर जवाब देने के लिए अदालत से समय मांगा था। मामले की अगली सुनवाई की तारीख एक जुलाई नियत की गई है। 

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