बस्ती: भवन निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराना अनिवार्य, वर्ना...

Edited By Umakant yadav,Updated: 02 Dec, 2020 12:13 PM

settlement mandatory to pass the map to construction of building otherwise

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में भवन निर्माण करने के लिए बस्ती विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराना होगा। बिना नक्शा पास कराये भवन निर्माण करने वाले स्वामियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

बस्ती: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में भवन निर्माण करने के लिए बस्ती विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराना होगा। बिना नक्शा पास कराये भवन निर्माण करने वाले स्वामियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

आधिकारिक सूत्रो ने बुद्धवार को यहां कहा कि विकास प्राधिकरण के गठन के बाद कार्यालय अथवा पंजीकृत आर्किटेक द्वारा बिना नक्शा पास कराये भवन निर्माण कराने वालों के प्रति प्राधिकरण के नियमानुसार विविध कार्यवाही की जायेगी।

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा मानचित्र की स्वीकृति की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए मानचित्र को ऑनलाइन स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था की गई हैं। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत किसी का अपने भूखंड पर भवन बनाना है तो उन्हें मानचित्र स्वीकृत कराना होगा।

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