Mathura: अदालत में शाही मस्जिद ईदगाह में सर्वे कमीशन भेजने की मांग वाली पुनरीक्षण अर्जी दाखिल

Edited By Mamta Yadav,Updated: 31 May, 2022 07:18 PM

mathura application filed for sending survey commission to shahi masjid idgah

उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के एक भाग में शाही मस्जिद ईदगाह के बने होने से जुड़े मुकदमों के एक वादी ने मस्जिद में सर्वे कमीशन भेजने का अनुरोध करते हुए स्थानीय अदालत में पुनरीक्षण अर्जी दाखिल कर निचली अदालत के आदेश...

मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के एक भाग में शाही मस्जिद ईदगाह के बने होने से जुड़े मुकदमों के एक वादी ने मस्जिद में सर्वे कमीशन भेजने का अनुरोध करते हुए स्थानीय अदालत में पुनरीक्षण अर्जी दाखिल कर निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की है। इस वाद के वादी अखिल भारत हिन्दू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश चन्द्र शर्मा के अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि वाद के अन्तर्गत एडीजे (सप्तम) संजय चौधरी की अदालत में पेश पुनरीक्षण अर्जी में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन का आदेश साक्ष्य के विपरीत है तथा उसने सर्वे कमीशन के गठन का आदेश जारी न करके बड़ी भूल की है।       

उन्होंने बताया कि प्रार्थनापत्र में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन को सर्वे कमीशन की नियुक्ति करने का अधिकार था किंतु न्यायायल ने अपने अधिकार का प्रयोग नही किया। अत: उसका आदेश गैर कानूनी है। उन्होंने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने 16ग के अन्तर्गत दिये गए प्रार्थनापत्र को स्वीकार न करके बहुत बड़ी भूल की है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है तथा प्रार्थनापत्र 16ग स्वीकार करने योग्य है। उन्होंने बताया कि 13 मई के दिए प्रार्थनापत्र में वादी के द्वारा दावा किया गया था कि मस्जिद में मन्दिर के चिन्ह मौजूद हैं जिन्हें प्रतिवादीगण नष्ट या खराब कर सकते हैं। इसलिए कमीशन सर्वे भेजने को कहा गया था। शर्मा ने बताया कि जिला जज ने उक्त प्रार्थनापत्र में अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख नियत की है।

शर्मा ने 26 फरवरी 2021 को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक वाद दायर किया था जिसमें उन्होंने स्वयं को श्रीकृष्ण विराजमान कटराकेशवदेव मन्दिर के अगले मित्र एवं भक्त होने का दावा करते हुए एक मुकदमा दायर किया था। इसमें कहा गया था कि कटराकेशवदेव मन्दिर की 13.37 एकड़ भूमि के एक भाग में शाही मस्जिद ईदगाह बनाई गई है। इसे वहां से हटाने की प्रार्थना की गई थी। इस वाद में सचिव इंतेजामिया कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह के सचिव, यूपी सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रबंध ट्रस्टी एवं श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव को प्रतिवादी बनाया गया था।

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