निचली अदालत कोई एक्शन न ले- संभल मस्जिद सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

Edited By Ramkesh,Updated: 29 Nov, 2024 12:58 PM

lower court should not take any action supreme court s big

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में रविवार को शाही जामा मस्जिद में सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत कोई एक्शन ना ले जब तक मामले में हाई कोर्ट को एक्शन नहीं लेता है। शांति व्यवस्था कायम...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में रविवार को शाही जामा मस्जिद में सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत कोई एक्शन न ले, जब तक मामले में हाई कोर्ट को एक्शन नहीं लेता तब तक कोई आदेश न पारित करें। शांति व्यवस्था कायम रहना चाहिए यह प्रशासन सुनिश्चित करें। उच्चतम न्यायालय ने संभल की निचली अदालत से कहा कि वह वहां मुगलकालीन मस्जिद के सर्वेक्षण से संबंधित मामले में कोई आदेश पारित न करे। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने की इजाजत दी। मुस्लिम पक्ष से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए‍? संभल घटना को लेकर कोर्ट ने पीस कमेटी बनाने का आदेश दिया है। मस्जिद कमेटी को तीन दिका समय दिया है। 

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संभल मस्जिद विवाद को इलाहाबाद उच्च न्यायालय मुस्लिम पक्ष की याचिका दायर होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर सुनवाई करे। न्यायालय ने उप्र सरकार से संभल में शांति, सद्भाव बनाए रखने और दोनों समुदायों के सदस्यों को शामिल कर शांति समिति गठित करने का आदेश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की याचिका लंबित रखी, 6 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में इसे सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। 

 

 

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