कौशांबी: बाप-बेटे समेत तीन को उम्रकैद, 12 साल पहले साले-बहनोई की हत्या कर कुंए में फेंकी थी लाश

Edited By Imran,Updated: 22 Sep, 2022 06:59 PM

life imprisonment to three including father and son

यूपी के कौशांबी जिले में जिला जज ने बुधवार को साले-बहनोई की हत्या में शामिल पिता-पुत्र समेत तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषियों पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

कौशांबी: यूपी के कौशांबी जिले में जिला जज ने बुधवार को साले-बहनोई की हत्या में शामिल पिता-पुत्र समेत तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषियों पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 12 साल पहले पावन पूरामुफ्ती गांव के युवक व उसके साले की हत्या करने के बाद हत्यारापितों ने एक शव को कुंए में तो दूसरे को जंगल में फेंक दिया था।

बता दें कि पूरामुफ्ती कोतवाली के करनपुर पावन गांव का बब्लू ट्रैक्टर चालक था। 30 जून 2010 को वह ससुराल सैनी के घडियालीपुर गांव गया था। शाम ननका उर्फ सुनील ने फोन कर उसे प्रयागराज बुलाया। इस पर शाम साले राजकुमार निवासी घडियालीपुर को साथ लेकर वह घर से निकल गया। दूसरे दिन घर नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू किया पर कहीं पता नहीं चला। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की तहकीकात शुरू किया। आरोपित ननका उर्फ सुनील को हिरासत में लेते हुए पुलिस ने निशानदेही पर सप्ताह भर बाद राजकुमार की लाश कटौलहा गांव के समीप एक कु़ंए से बरामद किया।

वहीं, बब्लू की लाश जंगल से पुलिस ने बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने आरोपित ननका के साथ उसके पिता हरिश्चंद्र निवासी करनपुर पावन व अनिल निवासी अल्लापुर प्रयागराज के खिलाफ हत्या, लूट व शव गायब करने का मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। बुधवार को जिला जज बृजेश कुमार मिश्र ने डीजीसी सोमेश्वर प्रसाद व बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुनने के बाद आरोपितों को हत्या व लूट के साथ शव छिपाने का दोषी पाते हुए उम्रकैद व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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