Edited By Purnima Singh,Updated: 21 Jan, 2025 03:41 PM
बरेली के किला क्षेत्र में दरवाजे में छोड़े गए करंट की चपेट में आने से बच्ची की मौत के मामले में आरोपी शमशेर उर्फ बब्लू को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
बरेली (जावेद खान) : बरेली के किला क्षेत्र में दरवाजे में छोड़े गए करंट की चपेट में आने से बच्ची की मौत के मामले में आरोपी शमशेर उर्फ बब्लू को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
4 अगस्त 2023 को हुई थी बच्ची की मौत
किला के मोहल्ला बाकरगंज की बेरी वाली गली में रहने वाले निजामुद्दीन सऊदी में मोटर मैकेनिक का काम करते हैं। यहां उनकी पत्नी तबस्सुम चार साल की बेटी हिफजा और अन्य परिवार वालों के साथ रहती है। 4 अगस्त 2023 को शाम करीब साढ़े पांच बजे हिफजा गली में खेल रही थी और उसी दौरान उसने शमशेर उर्फ बबलू के लोहे के दरवाजे को छू लिया। जिसमें करंट आ रहा था। इससे हिफजा की मौके पर ही मौत हो गई थी।
जिलाधिकारी और एसएसपी को कोर्ट ने दिया निर्देश
कोर्ट ने जिलाधिकारी और एसएसपी को आदेश दिए हैं कि जहां कहीं भी बिजली के खुले तार हैं और जहां बिजली चोरी की जा रही है, वहां अभियान चलाकर इसे रोकने का काम किया जाए। ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ताकि जो घटना किला क्षेत्र में हुई। वह और किसी क्षेत्र में न हो।