कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले की अब सुनवाई दीवानी न्यायाधीश की अदालत में होगी

Edited By Ramkesh,Updated: 16 May, 2025 07:17 PM

krishna janmabhoomi shahi idgah case will now be heard

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई दीवानी न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन-द्वितीय द्वारा किये जाने का निर्देश दिया। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति एवं निर्माण न्यास द्वारा दायर मुकदमे में...

मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई दीवानी न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन-द्वितीय द्वारा किये जाने का निर्देश दिया। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति एवं निर्माण न्यास द्वारा दायर मुकदमे में कथित रूप से फर्जी एवं कूटरचित तथ्यों के आधार पर वक्फ बोर्ड में पंजीकरण कराने और अवैध बिजली कनेक्शन पाने का आरोप लगाया था।

 जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) शिवराम सिंह तरकर ने शुक्रवार को बताया कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति एवं निर्माण न्यास के अध्यक्ष आशुतोष पाण्डेय ने गत वर्ष शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक याचिका दाखिल की थी, जो खारिज कर दी गई थी। सिंह ने बताया कि उन्होंने पिछले दिनों जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर कर उक्त याचिका का स्थानांतरण किसी अन्य न्यायालय में करने का अनुरोध किया था।

उन्होंने बताया कि याचिका दाखिल किए जाने से पहले ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अदालत में सुनवाई किए जाने वाले थानाक्षेत्रों की सूची में परिवर्तन कर संबंधित गोविंद नगर थाने को अलग कर दिया था, जिसकी वजह से अब इस मामले की सुनवाई दीवानी न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन-द्वितीय द्वारा की जाएगी। 
 

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