Holi 2024: CM Yogi ने प्रदेशवासियों को दी होली की बधाई, कहा- 'सभी का जीवन खुशियों के विविध रंगों से परिपूर्ण हो'

Edited By Pooja Gill,Updated: 25 Mar, 2024 08:54 AM

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CM Yogi Wishes Holi: आज यानी 25 मार्च को देशभर में होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि होली का पर्व हमारी...

CM Yogi Wishes Holi: आज यानी 25 मार्च को देशभर में होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि होली का पर्व हमारी गौरवशाली परम्परा, विविधता एवं सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह पर्व आपसी प्रेम, एकता, भाईचारे एवं सद्भाव का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि हमारी हजारों सालों की परंपरा अभी तक चल रही है, यही हमारे सनातन धर्म की पहचान है।


 



CM Yogi ने की मंगल कामना
मुख्यमंत्री योगी ने एक्स पर अपने बधाई संदेश में कहा कि '' रंग, उमंग, प्रेम, उल्लास और सामाजिक समरसता के महापर्व होली की प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! आप सभी का जीवन खुशियों के विविध रंगों से परिपूर्ण हो, समाज सुख, शांति और सद्भावना के आत्मीय रंगों से सराबोर हो, यही कामना है।''

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'असत्य एवं अन्याय से लड़ने की प्रेरणा देता है होली का पर्व'
मुख्यमंत्री ने कहा कि होली का पर्व अधर्म, असत्य एवं अन्याय से लड़ने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से होली का पर्व सौहार्दपूर्ण एवं गरिमामय ढंग से मनाने की अपील करते हुए कहा ,‘‘अपने पर्व एवं त्योहार की पवित्रता एवं मर्यादा हम सबको बनाए रखनी है। इस दृष्टि से कोई भी ऐसा कार्य न करें, जिससे पर्व एवं त्योहार की मर्यादा भंग होती हो।''

यह भी पढ़ेंः होली के दिन सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक प्रार्थना और शराब पीने पर रहेगी रोक: नोएडा पुलिस
उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिला पुलिस ने रविवार को कहा कि सोमवार (होली) को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक स्थानों या विवादित स्थलों पर किसी भी धार्मिक प्रार्थना या जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसने पूरे जिले में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। पुलिस ने यह भी आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ‘शराब या नशीले पदार्थों' का सेवन नहीं करेगा और आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 (लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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