Gyanvapi ASI Survey: कोर्ट के फैसले के बाद वर‍िष्‍ठ वकील हर‍िशंकर जैन बोेले- यहां एक हिंदू मंदिर था...

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 03 Aug, 2023 03:30 PM

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वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के एएसआई (ASI) सर्वे को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट मुस्लिम पक्ष की याचिका पर फैसला आ गया है। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया...

लखनऊ: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के एएसआई (ASI) सर्वे को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट मुस्लिम पक्ष की याचिका पर फैसला आ गया है। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है और ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इंकार किया गया है। कोर्ट के इस फैसले पर वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन का बयान सामने आया है। हरिशंकर जैन ने कहा, वहां ऐसे अनगिनत साक्ष्य मौजूद हैं जो बताते हैं कि यह एक हिंदू मंदिर था। ASI सर्वे से तथ्य सामने आएंगे।
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उन्‍होंने कहा, मुझे यकीन है कि असली 'शिवलिंग' वहां मुख्य गुंबद के नीचे छुपाया गया है। इस सच्चाई को छुपाने के लिए वे (मुस्लिम पक्ष) बार-बार आपत्ति जता रहे हैं। वे जानते हैं कि इसके बाद यह मस्जिद नहीं रहेगी और वहां भव्य मंदिर बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने कहा कि सर्वे पर लगी रोक समाप्त की जाती है। कोर्ट ने एएसआई सर्वे को लेकर एएसआई की तरफ से दिए हलफनामे को लेकर कहा कि उस पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है।
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हलफनामा में एएसआई ने कहा था कि उनके सर्वे से ज्ञानवापी परिसर में किसी भी प्रकार का इंच भर भी नुकसान नहीं होगा। हाईकोर्ट ने वाराणसी लोवर कोर्ट के सर्वे कराने के आदेश को भी सही माना है। आगे की कार्रवाई करने को कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है। बता दें क‍ि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी पर‍िसर में एएसआई से साइंटिफिक सर्वे कराए जाने संबंधी वाराणसी जिला जज के फैसले को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्‍ज‍िद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि न्याय हित में सर्वे कराया जाना उचित है।


 

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