Edited By Imran,Updated: 29 Sep, 2024 12:39 PM
उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के तत्कालीन डीएम राजेश कुमार त्यागी को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई में नियमों और हाईकोर्ट की गाइडलाइन्स का पालन न करने पर उनके पद से हटाया गया। सरकार ने उन्हें हटाकर सचिवालय से संबद्ध कर दिया है। दरअसल, गैंगस्टर एक्ट के...
अमरोहा ( मो. आसिफ ): उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के तत्कालीन डीएम राजेश कुमार त्यागी को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई में नियमों और हाईकोर्ट की गाइडलाइन्स का पालन न करने पर उनके पद से हटाया गया। सरकार ने उन्हें हटाकर सचिवालय से संबद्ध कर दिया है। दरअसल, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते समय नियमों की अनदेखी की गई थी।
अमरोहा के डिडौली थाने में आसिफ, नस, और चाहत के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज किया गया था, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचियों का आरोप था कि गैंग चार्ट तैयार करते समय अधिकारियों ने अपनी संतुष्टि दर्ज नहीं की, जबकि ये अनिवार्य है। हाईकोर्ट ने 'सनी मिश्रा केस' में इस बारे में विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने पाया कि एसएसपी अमरोहा ने गैंग चार्ट पर अपनी संतुष्टि दर्ज नहीं की और जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने भी अनुमोदन करते समय जरूरी सतर्कता नहीं बरती। यह नियमों का गंभीर उल्लंघन था, जिस पर कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई। प्रदेश सरकार ने इस मामले में कोर्ट को आश्वासन देते हुए डीएम राजेश कुमार त्यागी को पद से हटाकर सचिवालय में तैनात करने की जानकारी दी। कोर्ट ने तीनों याचियों के खिलाफ की गई गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई को रद्द करते हुए सरकार को निर्देश दिए कि वह नए सिरे से नियमों के अनुसार कार्रवाई करें।
अमरोहा के डीएम की इस लापरवाही ने एक बार फिर दिखाया कि कानून का पालन न करने पर प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि हाईकोर्ट की गाइडलाइन्स की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।