बड़ी खबर: सोनभद्र कोर्ट ने नरसंहार पीड़ितों पर FIR दर्ज करने का दिया आदेश

Edited By Ajay kumar,Updated: 08 Oct, 2019 09:59 AM

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जिले के उम्भा गांव में 11 लोगों के नरसंहार मामले में सोनभद्र कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने पीड़ित पक्ष के 55 नामजद व 30 -35 अज्ञात लोगों पर भी मामला दर्ज करने का आदेश घोरावल थानाध्यक्ष को दिया है।

सोनभद्र: जिले के उम्भा गांव में 11 लोगों के नरसंहार मामले में सोनभद्र कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने पीड़ित पक्ष के 55 नामजद व 30 -35 अज्ञात लोगों पर भी मामला दर्ज करने का आदेश घोरावल थानाध्यक्ष को दिया है। कोर्ट का कहना है कि इससे मामले की निष्पक्ष विवेचना की जा सकेगी।

बता दें कि 17 जुलाई 2019 को जमीनी विवाद में घोरावल थाना क्षेत्र के उम्भा गांव में हुए नरसंहार कांड में 11 लोगों की हत्या कर दी गई थी। जिसमें प्रशासन ने मुख्य आरोपी उम्भा ग्राम प्रधान यज्ञदत्त को बनाया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। मामला जिला सेशन कोर्ट में चल रहा था। अब इस मामले की हुई सुनवाई में सोनभद्र कोर्ट ने यज्ञदत्त के परिजनों को बड़ी राहत दी है। 
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आरोपी पक्ष यज्ञदत्त के वकील शेष नारायण दीक्षित का कहना है कि प्रशासन द्वारा आरोपी बनाए गए ग्राम प्रधान पक्ष ने बार-बार प्रशासन से उनकी भी एफआई आर लिखने की गुहार लगाई गई लेकिन दूसरे गोंड आदिवासी पक्ष पर कोई एफआईआर प्रशासन की तरफ से दर्ज नहीं की गई। इसलिए उन्होंने कोर्ट में धारा 156/3 के तहत याचिका दाखिल की थी। नरसंहार के महीने बाद आज सोनभद्र कोर्ट ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। साथ ही कोर्ट ने उम्भा गांव के पीड़ित पक्ष पर 55 नामजद और 30 से 35 अज्ञात लोगों पर जो घटना के समय लाठी-डंडों और पत्थर के साथ वहां मौजूद थे, उन पर भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश घोरावल थानाध्यक्ष को दिया है। जिससे मामले की निष्पक्ष विवेचना की जा सके। 
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आरोपी पक्ष की एप्लीकेशन पर कोर्ट ने आदिवासी पक्ष पर भी मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश
प्रशासन द्वारा आरोपी बनाए गए पक्ष के वकील शेष नारायण दीक्षित ने बताया कि आरोपी पक्ष की देवकली नाम की महिला की एप्लीकेशन पर कोर्ट ने दूसरे गोंड आदिवासी पक्ष पर भी मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। उक्त महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि लाठी, डंडा और तीर गोंड़ आदिवासी पक्ष से सर्वप्रथम चलाया गया। कोर्ट ने यह भी निर्देशित किया है कि हमलावर पक्ष का भी निर्धारण निष्पक्ष तरीके से पुलिस द्वारा किया जाए।

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