बड़ी खबर: ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में HC ने ASI सर्वेक्षण पर लगाई रोक

Edited By Umakant yadav,Updated: 09 Sep, 2021 04:37 PM

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी मस्जिद व बाबा विश्वनाथ मंदिर विवाद मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में एएसआई (ASI) सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने वाराणसी सिविल कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले पर रोक लगा...

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी मस्जिद व बाबा विश्वनाथ मंदिर विवाद मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में एएसआई (ASI) सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने वाराणसी सिविल कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले पर रोक लगा दी है। 

बता दें कि वाराणसी सिविल कोर्ट ने मस्जिद परिसर की जांच के लिए एएसआई (ASI) सर्वेक्षण का आदेश पारित किया था। इस आदेश के खिलाफ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की ओर से सर्वेक्षण पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। सेंट्रल बोर्ड का कहना था कि इससे संबंधित एक मामला पहले से ही हाईकोर्ट में है। ऐसे में सिविल कोर्ट ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकती। इस मामले में बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 31 अगस्त को ही फैसला सुरक्षित कर लिया था।
    
मस्जिद पक्ष ने हाईकोर्ट में कहा कि दायर याचिका में पूजा स्थल अधिनियम 1991 के आदेश की अनदेखी की गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत 15 अगस्त 1947 के पहले के किसी भी धार्मिक प्लेस में कोई भी तब्दीली या फेरबदल नहीं किया जा सकता।  वहीं मंदिर पक्ष के मुताबिक 1664 में मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर के अवशेषों पर मस्जिद का निर्माण करा दिया था। जिसकी वास्तविकता जानने के लिए मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कराना जरूरी है। मंदिर पक्ष का दावा है की मस्जिद परिसर की खुदाई के बाद मंदिर के अवशेषों पर तामीर मस्जिद के सबूत अवश्य मिलेंगें. इस लिए एएसआई सर्वेक्षण किया जाना बेहद जरूरी है। 

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