Edited By Mamta Yadav,Updated: 20 Jun, 2024 02:22 AM
उत्तर प्रदेश में रामपुर की एक अदालत ने 12 साल पुराने मामले में पूर्व भाजपा विधायक और महिला नेत्री समेत 6 लोगों को दोषी करार दिया गया है। सजा गुरुवार को सुनाई जाएगी।
Rampur News: उत्तर प्रदेश में रामपुर की एक अदालत ने 12 साल पुराने मामले में पूर्व भाजपा विधायक और महिला नेत्री समेत 6 लोगों को दोषी करार दिया गया है। सजा गुरुवार को सुनाई जाएगी। बता दें कि जिले की तहसील शाहबाद के करीमगंज स्थित राणा शुगर मिल के कर्मचारियों से मारपीट, लूटपाट के प्रकरण में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) ने दोष सिद्ध किया है। इनमें भाजपा के पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर सहित छह व्यक्तियों पर दोष सिद्ध हुआ है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 12 साल पुराने प्रकरण में सभी छह को गुनहगार ठहराया है। इनमें 21 लोग बरी हुए हैं। इसके अतिरिक्त सुरेश गुप्ता, किशन पाल, भारत सिंह और मेघराज पर दोष सिद्ध किया है।
किसानों का मिल कर्मचारियों से हुआ था विवाद
अभियोजन के अनुसार, घटना की शुरुआत 15 जनवरी 2012 की रात की है। किसानों का मिल कर्मचारियों से ट्रैक्टर-ट्राली पहले निकालने को लेकर विवाद हो गया था। अगले दिन बड़ी संख्या में किसान मिल के गेट पर इकट्ठा हो गए थे। तब किसानों के समर्थन में पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर भी अपने समर्थकों के साथ आ गए। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नेता रहीं संजू यादव भी किसानों के आंदोलन में शामिल हो गई थीं। संजू यादव के कहने पर कुछ लोगों ने मिल कर्मियों पर फायरिंग भी की थी। मिल में तोड़फोड़ की। मिल कर्मचारी इस घटना में घायल हो गए थे। मिलकर्मी ओमवीर सिंह की ओर से घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
विवेचना के बाद पुलिस ने 39 लोगों को नामजद करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इनमें 27 लोगों की पत्रावली पर सुनवाई के बाद बुधवार को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) के न्यायाधीश डा. विजय कुमार ने 21 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया, जबकि भाजपा के पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर और संजू यादव समेत छह को दोष सिद्ध किया है।