महिला से रेप, उसकी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न करने के दोषी को 10 साल की कैद

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 25 Dec, 2020 05:12 PM

10 year imprisonment for raping a woman assaulting her

उत्तर प्रदेश के कैराना में एक पोक्सो अदालत ने एक महिला का बलात्कार करने तथा उसकी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न करने के दोषी एक व्यक्ति को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। घटना दो वर्ष पहले की है। अभियोजन पक्ष के वकील सत्येंद्र धिरयान ने बताया कि विशेष...

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के कैराना में एक पोक्सो अदालत ने एक महिला का बलात्कार करने तथा उसकी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न करने के दोषी एक व्यक्ति को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। घटना दो वर्ष पहले की है। अभियोजन पक्ष के वकील सत्येंद्र धिरयान ने बताया कि विशेष न्यायाधीश मुमताज अली ने आरोपी सचिन को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत बृहस्पतिवार को दोषी करार दिया और उस पर 25,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया। 

शामली में जिला अदालत ने दोषी को जुर्माने की आधी राशि पीड़ितों को देने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सचिन ने अपराध का वीडियो भी बनाया और पीड़ितों को ब्लैकमेल किया। 

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