Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 25 Dec, 2020 05:12 PM
उत्तर प्रदेश के कैराना में एक पोक्सो अदालत ने एक महिला का बलात्कार करने तथा उसकी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न करने के दोषी एक व्यक्ति को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। घटना दो वर्ष पहले की है। अभियोजन पक्ष के वकील सत्येंद्र धिरयान ने बताया कि विशेष...
मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के कैराना में एक पोक्सो अदालत ने एक महिला का बलात्कार करने तथा उसकी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न करने के दोषी एक व्यक्ति को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। घटना दो वर्ष पहले की है। अभियोजन पक्ष के वकील सत्येंद्र धिरयान ने बताया कि विशेष न्यायाधीश मुमताज अली ने आरोपी सचिन को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत बृहस्पतिवार को दोषी करार दिया और उस पर 25,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया।
शामली में जिला अदालत ने दोषी को जुर्माने की आधी राशि पीड़ितों को देने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सचिन ने अपराध का वीडियो भी बनाया और पीड़ितों को ब्लैकमेल किया।