इलाहाबाद HC के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के आदेश को यूपी सरकार ने SC में दी चुनौती

Edited By Umakant yadav,Updated: 20 Apr, 2021 12:17 PM

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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी है और यूपी के 5 शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर रोक की मांग की है। सरकार का कहना है कि यह न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं है...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी है और यूपी के 5 शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर रोक की मांग की है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल मुख्य न्यायाधीश की बेंच में मामला रखा। कहा- यह कार्यपालिका के अधिकार में दखल, सरकार पहले ही अपनी तरफ से ज़रूरी कदम उठा रही है। सरकार का कहना है कि यह न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वो लॉकडाउन लगाने का आदेश दे। जिसके बाद सुप्रीमकोर्ट आज ही मामले की सुनवाई को तैयार है। दोपहर बाद मामले की सुनवाई होगी।

गौरतलब है उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदेश सरकार को राज्य के सबसे अधिक प्रभावित पांच शहरों- प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में आगामी 26 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने प्रदेश में पृथकता केन्द्रों की स्थिति को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश पारित किया। अदालत ने हालांकि स्पष्ट किया कि वह अपने आदेश के जरिए राज्य में पूर्ण लॉकडाउन नहीं थोप रही है।

पीठ ने कहा, “हमारा विचार है कि मौजूदा समय के परिदृश्य को देखते हुए यदि लोगों को उनके घरों से बाहर जाने से एक सप्ताह के लिए रोक दिया जाता है तो कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ी जा सकती है और इससे अगली पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को भी कुछ राहत मिलेगी।”

 

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