Edited By Nitika,Updated: 12 Sep, 2019 04:48 PM
उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से पदोन्नति की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार ने राज्याधीन सभी कर्मियों की पदोन्नतियों पर रोक लगाकर डीपीसी की बैठकें स्थगित करने के आदेश दिए हैं।
देहरादूनः उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से पदोन्नति की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार ने राज्याधीन सभी कर्मियों की पदोन्नतियों पर रोक लगाकर डीपीसी की बैठकें स्थगित करने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ सरकार के शासनादेश को नैनीताल हाईकोर्ट ने निरस्त किया। इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका लगने के बाद शासन ने इस पर आदेश जारी कर राज्यभर में पदोन्नति की सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी। इसके साथ ही हाईकोर्ट के अंतिम आदेश या सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लिए जाने तक डीपीसी की प्रक्रिया को स्थगित करने के आदेश दिए।
वहीं जनरल ओबीसी एम्पलाइज फेडरेशन के मुख्य प्रवक्ता राकेश जोशी ने सरकार के इस निर्णय को कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात बताया है। बता दें कि मुख्य सचिव उत्पल कुमार द्वारा जारी आदेश कोर्ट के लिहाज से दिया गया है। इसके साथ ही राज्य में अभी तक लगभग 15,000 पद रिक्त हैं, जिन पर पदोन्नति किया जाना लंबित है।