अपहरण मामला: प्रजापति के खिलाफ तीन दिसंबर को आरोप तय करेगी अदालत

Edited By PTI News Agency,Updated: 24 Nov, 2020 11:17 PM

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लखनऊ, 24 नवंबर (भाषा) सांसदों एवं विधायकों के मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने कथित अपहरण एवं छेड़छाड़ के एक आपराधिक मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति और उनके सहयोगी आशीष शुक्ला के खिलाफ आरोप तय करने के...

लखनऊ, 24 नवंबर (भाषा) सांसदों एवं विधायकों के मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने कथित अपहरण एवं छेड़छाड़ के एक आपराधिक मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति और उनके सहयोगी आशीष शुक्ला के खिलाफ आरोप तय करने के लिये तीन दिसंबर की तारीख तय की है।
न्यायधीश पीके राय ने प्रजापति और शुक्ला के खिलाफ आरोप तय करने के लिये तीन दिसंबर की तारीख तय की और अगली तारीख पर इन दोनों अभियुक्तों को अदालत में पेश करने का आदेश दिया।

चित्रकूट की एक महिला ने 26 अक्टूबर, 2016 को इस मामले में थाना गोमतीनगर में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 294 (अश्लील कार्य), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) एवं 506 (धमकाना) के तहत बबलू सिंह और आशीष शुक्ला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

जांच के दौरान इस मामले में गायत्री का भी नाम भी प्रकाश में आया। साथ ही इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ अपहरण एवं छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया गया। पुलिस ने 27 जुलाई, 2017 को अपहरण एवं छेड़छाड़ के आरोप जोड़ते हुए आशीष के अलावा प्रजापति के खिलाफ भी आईपीसी की धारा 354 (ए) (।।), 364, 511, 504 एवं 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था।


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