Edited By Ramkesh,Updated: 19 Mar, 2025 08:27 PM
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की एक अदालत ने दहेज की खातिर अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने बुधवार को बताया कि अलीगढ़ के...
मैनपुरी: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की एक अदालत ने दहेज की खातिर अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने बुधवार को बताया कि अलीगढ़ के लोको कॉलोनी निवासी मंजर जमाल ने एक मई 2018 को जिले के कुरावली थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी बहन मुसरत जमाल (28) की उसके पति आरिफ ने अपने रिश्तेदारों सरवर, परवीन और वसीम के साथ मिलकर हत्या कर दी।
प्राथमिकी के मुताबिक आरिफ ने अपनी पत्नी से 10 लाख रुपये दहेज की मांग की थी। मुसरत की शादी आरिफ से सात साल पहले हुई थी और शादी के समय पर्याप्त दहेज मिलने के बावजूद ससुराल वाले कथित तौर पर उस पर अतिरिक्त पैसे के लिए दबाव डाला करते थे। जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने एक मई 2018 को मुसरत की गला घोंटकर हत्या कर दी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को आरिफ को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास तथा 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि अदालत ने पर्याप्त सुबूतों के अभाव में सरवर, परवीन और वसीम को बरी कर दिया।