उन्नाव पीड़िता के पिता की मौत मामला: कोर्ट ने सेंगर की याचिका पर CBI से मांगा जवाब

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 06 Nov, 2020 02:28 PM

high court seeks response from cbi in unnao rape

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में अयोग्य ठहराए गए विधायक कुलदीप सेंगर की 10 साल कैद की सजा के खिलाफ दायर याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। दरअसल, सीबीआई ने सेंगर की 10 साल कैद की सजा को निलंबित करने...

नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले में दोषी ठहराए गए और 10वर्ष की कैद की सजा पाए उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को चुनौती देने वाली उसकी याचिका पर शुक्रवार को सीबीआई से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने सीबीआई को नोटिस जारी किया और सेंगर की याचिका पर जवाब मांगा। उच्च न्यायालय ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 10 नवम्बर की तारीख तय की है।

गौरतलब है कि उन्नाव में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के जुर्म में सेंगर को ‘‘ आजीवन कैद'' की सजा सुनाई गई है। बलात्कार के मामले में दोषी पाए जाने के बाद 25 फरवरी को सेंगर की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। सेंगर, उसके भाई और पांच अन्य को चार मार्च को पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में निचली अदालत ने दोषी ठहराया था और 13 मार्च को इन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। निचली अदालत ने सेंगर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। 

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