"दहेज़ हत्या के मामलों की हर एंगल से हो जांच"- HC ने यूपी  के DGP को दिया निर्देश

Edited By Ramkesh,Updated: 29 Jun, 2024 02:16 PM

dowry murder cases should be investigated from every angle hc

उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दहेज हत्या, आत्महत्या या सुसाइड जैसे मामले को लेकर उत्तरप्रदेश के DGP को निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि इन सब मामले में गहनता से जांच होनी चाहिए कि मौत की असली वजह क्या है। कोर्ट ने कहा कि महिला को सुसाइड...

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दहेज हत्या, आत्महत्या या सुसाइड जैसे मामले को लेकर उत्तरप्रदेश के DGP को निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि इन सब मामले में गहनता से जांच होनी चाहिए कि मौत की असली वजह क्या है। कोर्ट ने कहा कि महिला को सुसाइड के लिए उकसाया गया है, या दहेज के लिए हत्या की गई है, हर बन्दु पर गहना से जांच की जाय जिससे साफ हो सके कि विवाहिता की असम मौत क्यों हुई।  साथ ही ये भी कि जांच अधिकारियों को दहेज हत्या से संबंधित मामलों में “व्यापक जांच” करने और विवाहित महिला की मृत्यु (उसकी शादी के 7 साल के भीतर) की हर संभव कोण से जांच करने के निर्देश दें। 

मामले का जांच अधिकारी व्यापक स्तर पर जांच करेगा और जांच के दौरान सामग्री एकत्र करेगा ताकि धारा 173(2) सीआरपीसी के तहत अपनी रिपोर्ट को उचित ठहरा सके कि क्या महिला की ऐसी अप्राकृतिक मृत्यु धारा 302 आईपीसी के दायरे में आती है, यह साफ तौर पर दहेज मृत्यु है जो धारा 304बी आईपीसी के तहत दंडनीय है या फिर ये आत्महत्या का मामला है जो धारा 306 आईपीसी के तहत दंडनीय है जहां महिला की मृत्यु उसके पति या ससुराल वालों द्वारा किसी तरह के उकसावे के कारण हुई है। 

अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले के जांच अधिकारियों को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ जांच के दौरान उनके द्वारा एकत्र की गई सामग्री के बारे में धारा 173 (2) सीआरपीसी के तहत अपनी रिपोर्ट में यह निर्दिष्ट करना होगा कि महिला की उक्त अप्राकृतिक मृत्यु धारा 302 आईपीसी के दायरे में आती है या धारा 304 बी आईपीसी के दायरे में आती है या धारा 306 आईपीसीसी के दायरे में आती है। 

ये भी पढ़ें:- बुलंदशहर: दहेज हत्या के मामले में तीन आरोपियों को 12-12 साल की  सजा

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की एक अदालत ने दहेज हत्या के तीन आरोपियों को 12-12 वर्ष कारावास व प्रत्येक को 20 हजार 500 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक वीरपाल सिंह ने बताया कि कोतवाली बुलन्दशहर देहात क्षेत्र के ग्राम मिर्जापुर निवासी माजिद और साजिद एवं अल्लाह नूर रईसा ने वर्ष 2019 में दहेज की मांग पूरी न होने पर कोतवाली बुलंदशहर देहात क्षेत्र के ग्राम दोहली निवासी नईम अहमद की भांजी की पेट्रोल डालकर आग लगा कर हत्या कर दी थी। 

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!