High Court: बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को आदेश का पालन करने या हाजिर होने का निर्देश

Edited By Mamta Yadav,Updated: 19 Aug, 2023 02:04 AM

direction to secretary of basic education parishad to comply with the order

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को कोर्ट आदेश का पालन कर हलफनामा देने या हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सचिव को आदेश का अनुपालन कर हलफनामा दाखिल करने का एक माह का समय दिया है।

Prayagraj News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को कोर्ट आदेश का पालन कर हलफनामा देने या हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सचिव को आदेश का अनुपालन कर हलफनामा दाखिल करने का एक माह का समय दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने चेतना साहनी की द्वितीय अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने सचिव को सहायक अध्यापक याची का तबादला सीतापुर से लखनऊ करने पर विचार करने का आदेश दिया था। पालन न करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर कोर्ट ने आदेश पालन करने का समय दिया था। इसके बावजूद आदेश पालन नहीं किया गया तो दुबारा यह अवमानना याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने कहा कि प्रथमदृष्टया सचिव ने अदालत की अवहेलना की है।
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