Edited By Ajay kumar,Updated: 04 May, 2024 06:46 PM
आठ वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी थाना अलीगंज ग्राम खेलम निवासी महेश को दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट उमाशंकर कहार ने 20 वर्ष कारावास और कुल 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
बरेली: आठ वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी थाना अलीगंज ग्राम खेलम निवासी महेश को दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट उमाशंकर कहार ने 20 वर्ष कारावास और कुल 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने से 20 हजार रुपये पीड़िता को बतौर मुआवजा दिए जाएंगे।
बच्ची को बहलाकर आरोपी ने किया था बच्ची से दुष्कर्म
सरकारी वकील राजीव तिवारी ने और आलोक प्रधान ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 8 नवम्बर 2020 डों को थाना आंवला में तहरीर देकर बताया कि चचेरे भाई के मंडप की दावत थी। दावत में महेश आया हुआ था। इसी दिन वह बच्ची को बहलाकर गांव से जंगल में ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने आठ गवाह पेश किए।
पुलिस पार्टी पर हमला करने के दोषी को 10 वर्ष कैद
पुलिस पर जानलेवा हमला करने के आरोपी भोजीपुरा ग्राम भूड़ा निवासी भूरे को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज फॉस्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने 10 वर्ष कारावास और 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकारी वकील दिगम्बर पटेल ने बताया कि थाना हाफिजगंज के एसएसआई विपेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि कस्बा रिठौरा में चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि वर्ष 2019 में थाना हाफिजगंज में दर्ज पशु क्रूरता अधिनियम के मामले में वांछित अभियुक्त भूरा रिठौरा से गांव कुंवरपुर बंजरिया जा रहा है। चौकी इंचार्ज रिठौरा पवन सिंह के साथ ग्राम भंडसर के आगे पुल के पास पहुंचे तो वह खड़ा दिखाई दिया। जब उसे पकड़ने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर फायर किया, जिससे पुलिसकर्मी बाल बाल बच गये। पुलिस ने भी एक राउंड फायर कर भूरा का दबोच लिया। उससे तमंचा बरामद हुआ था। शासकीय अधिवक्ता ने 5 गवाह पेश किए थे।