Edited By Anil Kapoor,Updated: 07 Jun, 2025 02:48 PM

Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस में भर्ती के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यह आदेश शुक्रवार को राज्य सरकार ने जारी......
Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस में भर्ती के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यह आदेश शुक्रवार को राज्य सरकार ने जारी किया।
किन पदों पर मिलेगा आरक्षण?
पूर्व अग्निवीरों को ये आरक्षण नीचे दिए गए पदों पर सीधी भर्ती में मिलेगा:
- कांस्टेबल (आरक्षी नागरिक पुलिस)
- पीएसी (प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबल बल)
- घुड़सवार पुलिस (माउंटेड पुलिस)
- फायरमैन (दमकल विभाग)
क्या मिलेगा लाभ?
- 20% आरक्षण पूर्व अग्निवीरों के लिए तय किया गया है।
- उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट भी दी जाएगी।
- ये लाभ उन्हीं पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्होंने अग्निपथ योजना के तहत 4 साल की सेवा पूरी की हो।
सभी वर्गों में मिलेगा आरक्षण
- आरक्षण का लाभ हर वर्ग के पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा:
-अगर कोई अग्निवीर एससी (अनुसूचित जाति) से है, तो उसे एससी कोटे में ही 20% आरक्षण मिलेगा।
- ओबीसी या सामान्य वर्ग के अग्निवीरों को भी उनके वर्ग के भीतर ही यह आरक्षण मिलेगा।
कैबिनेट में हुआ फैसला
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय का मकसद यह है कि जिन्होंने देश के लिए 4 साल सेवा की है, उन्हें आगे भी सुरक्षा बलों में सेवा देने का मौका मिले।
भर्ती कब से लागू होगी?
इस नई व्यवस्था के तहत भर्ती का पहला बैच साल 2026 में आएगा। यानी अग्निपथ योजना से पहले बैच के अग्निवीर जब सेवा पूरी करेंगे, तभी वे इस आरक्षण के लिए पात्र होंगे।
अन्य राज्यों की तुलना में यूपी आगे
फिलहाल कई राज्यों जैसे हरियाणा, ओडिशा और कुछ केंद्रीय बलों (जैसे CISF, BSF) ने पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 20% आरक्षण देकर एक बड़ा और सकारात्मक कदम उठाया है।