इलाहाबाद HC का अहम आदेश- UP गैंगस्टर एक्ट के मामलों में भी मांगी जा सकती है अग्रिम जमानत

Edited By Mamta Yadav,Updated: 30 May, 2025 11:49 PM

anticipatory bail can be sought in cases of up gangster act too hc

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक अहम आदेश में कहा कि पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता खत्म होने और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होने के बाद राज्य सरकार द्वारा अग्रिम जमानत के प्रावधान में वर्ष 2019 में किया गया संशोधन अब लागू नहीं रह गया है।

Lucknow News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक अहम आदेश में कहा कि पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता खत्म होने और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होने के बाद राज्य सरकार द्वारा अग्रिम जमानत के प्रावधान में वर्ष 2019 में किया गया संशोधन अब लागू नहीं रह गया है। इस संशोधन में गिरोहबंदी जैसे मामलों में अग्रिम जमानत की मनाहीं की गई थी। इससे अब यू पी गैंगस्टर एक्ट के मामलों में भी अग्रिम जमानत मांगी जा सकती है।

न्यायधीश श्रीप्रकाश सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश रमन साहनी की अग्रिम जमानत अर्जी पर दिया। याची ने सीतापुर जिले की कोतवाली में यू पी गैंगस्टर एक्ट के मामले में अग्रिम जमानत मंजूर करने का आग्रह किया है। अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से आपत्ति उठाई गई कि याची ने सत्र अदालत में अर्जी दाखिल किए बगैर सीधे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर दी।

यह भी कहा कि वर्ष 2019 के संशोधन अधिनियम के तहत गिरोहबंद अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। इसपर अर्जीदाता की ओर से कहा गया कि उसकी जान का खतरा बना हुआ है, ऐसे में उसके लिए सत्र अदालत जाना संभव नहीं था।

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