69,000 शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट ने कहा-शिक्षा मित्रों के लिए 60-65 फीसदी कटऑफ काफी ज्यादा

Edited By Ajay kumar,Updated: 16 Jul, 2020 02:00 PM

69 000 teachers sc said 60 65 cutoff for shiksha mitras is very high

उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा-प्रथम दृष्टया हमें भर्ती परीक्षा में शिक्षा मित्रों के लिए 60-65 फीसदी कट ऑफ काफी ज्यादा लगता है।

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा-प्रथम दृष्टया हमें भर्ती परीक्षा में शिक्षा मित्रों के लिए 60-65 फीसदी कट ऑफ काफी ज्यादा लगता है। कोर्ट ने अपनी इस मौखिक टिप्पणी में यह भी कहा, हमें नहीं लगता कि इस परीक्षा में बीएड छात्रों को शामिल करने पर कोई आपत्ति होनी चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई 20-21 जुलाई को देखने को मिलेगी। 

जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस मोहन एम शांतनागौदर की पीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक तौर पर कहा, हमें नहीं लगता कि भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन मंगाने से पहले या बाद में कटऑफ में फेरबदल करने में आपत्ति होनी चाहिए। दरअसल, अभ्यर्थियों के एक समूह ने परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कटऑफ बढ़ाने को चुनौती दी है। पीठ ने कहा कि प्रथमदृष्टया शिक्षामित्रों के लिए 60-65 कट ऑफ अधिक नजर आता है। 

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया ने कहा, आवेदन मांगने के बाद कटऑफ बढ़ाना गलत है। बीएड छात्र सहायक शिक्षक परीक्षा में शामिल होने की पात्रता नहीं रखते। बीएड उम्मीदवारों ने छह महीने का ब्रिज कोर्स नहीं किया जो सहायक शिक्षक के लिए जरूरी अर्हता है। उन्हें केवल प्रशिक्षु शिक्षकों के रूप में भर्ती किया जा सकता है। इस दौरान पीठ ने कहा, परीक्षा के लिए बीएड छात्रों की पात्रता को लेकर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 37,339 पद पर रोक के आदेश पर दोबारा विचार करने की मांग 
69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार गुरुवार को अपना पक्ष रखती लेकिन किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई 20-21 जुन को संभावित है। अदालत यूपी सरकार की संशोधन याचिका पर सुनवाई कर रहा है। यूपी सरकार ने याचिका दाखिल कर उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने उस आदेश पर दोबारा विचार करने की मांग की है, जिस आदेश में अदालत ने 37,339 पद भरने पर रोक लगा दी थी।

37,399 पदों पर छोड़कर नियुक्ति प्रक्रिया जारी रख सकती है सरकार: सुप्रीम कोर्ट 
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने नौ जून को अंतरिम आदेश पारित कर यूपी सरकार से कहा था कि वह शिक्षामित्रों के लिए 37,399 पदों पर छोड़कर नियुक्ति प्रक्रिया जारी रख सकती है। वहीं बेसिक टीचर सर्टिफिकेट (बीटीसी) प्रशिक्षित उम्मीदवारों के एक समूह ने इस भर्ती परीक्षा में बीएड के छात्रों को शामिल करने को चुनौती दी है।

क्या है विवाद? 
शिक्षामित्रों का कहना है कि जो भी योग्य शिक्षामित्र 45/40 से ज्यादा अंक हासिल करते हैं, उन्हे भारांक देकर नियुक्ति दी जाए, लेकिन सरकार ने 2019 की परीक्षा में कट आफ अंक बढ़ाकर 65/60 कर दिए जिससे 32,629 शिक्षामित्र उम्मीदवार बाहर हो गए। हाईकोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी तो वे सुप्रीम कोर्ट आ गए। दरअसल भारांक देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में की थी जब प्रदेश में लाखों शिक्षामित्रों की सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति को अवैध मानकर निरस्त किया गया था। कोर्ट ने कहा था कि भविष्य में होने वाली भर्ती में इन शिक्षामित्रों के अनुभव को देखते हुए सरकार अतिरिक्त भरांक देने पर विचार कर सकती है। मामले की सुनवाई सोमवार को होने की संभावना है।

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