Edited By Pooja Gill,Updated: 27 Mar, 2026 04:51 PM

शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले के कटरा क्षेत्र में सफेमा कोर्ट दिल्ली के आदेश पर मुजफ्फरनगर पुलिस के साथ सयुक्त कार्यवाही करते हुए स्मैक तस्कर की 80 करोड़ रूपये समाप्ति सीज...
शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले के कटरा क्षेत्र में सफेमा कोर्ट दिल्ली के आदेश पर मुजफ्फरनगर पुलिस के साथ सयुक्त कार्यवाही करते हुए स्मैक तस्कर की 80 करोड़ रूपये समाप्ति सीज कर आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने शुक्रवार को बताया कि थाना कटरा कस्बे के रहने वाले बाबू उफर् रियाज (45) पिछले कई सालों से स्मैक एवं अन्य मादक पदार्थ की तस्करी कर रहा था।
आरोपी पर कई मुकदमे दर्ज
इसके ऊपर शाहजहांपुर, बरेली और मुजफ्फरनगर जनपदों में एनडीपीएस एक्ट में कई मुकदमे दर्ज है। इसने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार कर जो सम्पत्ति अर्जित की गई उससे विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 स्न2 एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत सक्षम प्राधिकारी/ सफेमा कोर्ट दिल्ली के आदेश पर मुजफ्फरपुर पुलिस ने जनपद पुलिस के साथ मिलकर तस्कर की 200 बीघा जमीन 4 आलीशान, मकान , दो शोरूम और एक ईंट भट्ट को विधिक प्रक्रिया के तहत सीज कर लिया।सीज की गई संपति की कुल कीमत 80 करोड़ रूपये की होगी। उन्होंने बताया कि तस्कर रियाज और रियाज की पत्नी तबस्सुम के नाम से दर्ज संपत्ति को भी सीज किया गया है।
कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात
तस्कर बाबू उर्फ रियाज के नाम मुजफ्फरनगर, बरेली और शाहजहांपुर में लगभग 80 करोड़ की संपत्ति पर सीज करने की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने सीज की गई संपत्ति पर अपने बोर्ड लगा दिए हैं। यह संपत्ति उसने मादक पदार्थों की तस्करी के जरिए अर्जित की थी। तस्करी से सीज की गई समाप्ति को अपराधी बेच नहीं जा सकता है।कटरा थाना पुलिस तस्कर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही कर रही है।