Edited By Pooja Gill,Updated: 26 Nov, 2024 12:56 PM
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार गरीबों और जरूरतमंदों के आराम के लिए नए-नए नियम और स्कीमें निकालती रहती है। अपराध से जुटाई गई संपत्ति पर योगी सरकार का बुल्डोजर चलता रहता है। अब प्रदेश सरकार ने नया नियम निकाला है। अपराध से जुटाई गई संपत्ति कुर्क कर...
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार गरीबों और जरूरतमंदों के आराम के लिए नए-नए नियम और स्कीमें निकालती रहती है। अपराध से जुटाई गई संपत्ति पर योगी सरकार का बुल्डोजर चलता रहता है। अब प्रदेश सरकार ने नया नियम निकाला है। अपराध से जुटाई गई संपत्ति कुर्क कर पीड़ितों को बांटा जाएगा। इसके लिए डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से एसओपी भी जारी कर दी गई है।
डीएम जल्द दे सकते हैं आदेश
बता दें कि यह एसओपी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107, 107(6) के तहत जारी की गई है। इस धारा के तहत कुर्क की गई संपत्ति के संबंध में अगर आरोपी 14 दिन में कोई जवाब नहीं देता है तो कोर्ट एक पक्षीय आदेश दे सकता है। ऐसी संपत्ति अपराध से प्रभावित लोगों को बांटी जा सकती है। इस मामले में डीएम जल्द ही आदेश दे सकते हैं। SoP के मुताबिक, पीड़ितों के बीच संपत्ति बांटने के लिए डीएम को निर्देश जारी करने होंगे।
कुर्क की गई संपत्तियों पर जरूरतमंदों के लिए आवास बना रही सरकार
एसओपी के मुताबिक, कोर्ट के आदेश पर डीएम ऐसी कुर्क संपत्तियों को नीलाम कर सकते हैं, या फिर अपराध से प्रभावित पीड़ितों के बीच 2 महीने में बांट सकते हैं। पुलिस को ऐसे मामलों में कप्तान या पुलिस कमिश्नर की इजाजत लेकर कोर्ट में प्रार्थना पत्र देना होगा। जिसके बाद कोर्ट आरोपी की ओर से दी गई सफाई पर विचार करेगी, फिर संपत्ति की कुर्की के आदेश जारी कर सकती है। अभी तक योगी सरकार कुर्क की गई संपत्तियों पर जरूरतमंदों के लिए आवास बना रही है।