सोशल मीडिया पर दोस्त बनी लड़की को तोहफा देना युवक को पड़ा भरी, पुलिस ले गई थाने

Edited By Ramkesh,Updated: 12 Jan, 2021 08:44 PM

the young man was gifted to the girl police took the police station

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 21 साल के एक युवक को सोशल मीडिया पर दोस्त बने एक नाबालिग लड़की को जन्मदिन का तोहफा देने पहुंचे उस वक्त महंगा पड़ गया जब पुलिस उसे पकड़ ले लिया।

लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 21 साल के एक युवक को सोशल मीडिया पर दोस्त बने एक नाबालिग लड़की को जन्मदिन का तोहफा देने पहुंचे उस वक्त महंगा पड़ गया जब पुलिस उसे पकड़ ले लिया। पुलिस कोतवाली ले गई और राम भर युवक को वहां गुजारनी पड़ी । पुलिस ने इसकी जानकारी दी । सूत्रों ने बताया कि सलमान नाम के इस युवक के लिये सबसे ताज्जुब वाली बात तो यह रही कि लड़की एवं उसके परिजनों ने उसे पहचानने से इंकार कर दिया ।

उन्होंने बताया कि उन लोगों ने पुलिस को बुला कर उसे सौंप दिया जहां उसे पूरी रात कोतवाली में बितानी पड़ी । कोतवाली थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि लड़की के परिजनों ने युवक के खिलाफ प्राथमिकी कराने से इंकार कर दिया । उन्होंने बताया कि सोमवार को उसे अदालत के समक्ष पेश किया गया जहां से उसे निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया । पुलिस ने बताया कि यह कहानी रविवार को शुरू हुई जब उप्र के देवरिया जिले का रहने वाला और वर्तमान में बेंगलुरू में बतौर मैकेनिक का काम करने वाले सलमान सोशल मीडिया पर दोस्त बनी लड़की के घर पहुंचा ।

उन्होंने बताया कि करीब दो हजार किलोमीटर की इस यात्रा में सलमान बेंगलुरू से विमान से लखनऊ आया और इसके बाद वह लखीमपुर खीरी पहुंचा । वह अपने आनलाइन दोस्त के जन्मदिन पर उसे देने के लिये चॉकलेट और टेडी बीयर तथा अन्य तोहफे लेकर पहुंचा ।

कोतवाली प्रभारी ने बताया, ''लड़की और उसके परिजनों ने उसे पहचानने से इंकार कर दिया और उसे संदिग्ध मानते हुये पुलिस को बुला लिया ।'' उन्होंने बताया कि सलमान की जब तलाशी ली गयी तो उसके पास से लखनऊ से बेंगलुरू का 11 जनवरी का वापसी का टिकट और कुछ रूपये बरामद हुये । युवक ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि लड़की के साथ उसकी दोस्ती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुई थी और वह उसके जन्मदिन पर उसे तोहफे देने आया था । सिंह ने बताया कि लड़की के घर वालो ने पुलिस से कहा कि वह लड़के को आगे ऐसी हरकत न करने की चेतावनी दे दे और वे लोग उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नही करायेंगे । उन्होंने बताया कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत उसे गिरफ्तार किया गया और बाद में उसे निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया । 

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