सुलतानपुर: सांसद मेनका गांधी ने पत्रकारों को बोला ब्लैकमेलर, MP-MLA कोर्ट में परिवाद दर्ज

Edited By Umakant yadav,Updated: 29 Aug, 2020 10:56 AM

sultanpur mp maneka gandhi called blackmailer to journalists

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सुलतानपुर सीट से सांसद मेनका गांधी के विवादित बयान पर शुक्रवार को जिला अपर सत्र न्यायाधीश एमपी, एमएलए अदालत ने परिवाद दर्ज कर लिया है।

सुलतानपुर: पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सुलतानपुर सीट से सांसद मेनका गांधी के विवादित बयान पर शुक्रवार को जिला अपर सत्र न्यायाधीश एमपी, एमएलए अदालत ने परिवाद दर्ज कर लिया है।

जिले के अधिवक्ता एवं पत्रकार राजेश मिश्रा ने अपनी याचिका में कहा है कि सांसद ने गत 10 अगस्त को दुबेपुर ब्लॉक में आयोजित जिला एवं निगरानी समिति के बैठक में यह बयान दिया कि शहर को पूरी बंदी से मुक्त किया जाए और आम आदमी को मास्क लगाने के लिए परेशान न किया जाए। इसी बैठक में मेनका संजय गांधी ने यह भी कहा था कि व्यापारियों के रात में वाहनों के अनलोडिंग के समय पत्रकार फोटो खीच कर छापते हैं और व्यापारियों को ब्लैकमेल करते हैं। बैठक में जिलाधिकारी सी. इंदुमती, पुलिस अधीक्षक शिव हरी मीणा समेत तमाम अधिकारी और मीडिया के लोग भी मौजूद थे।

अधिवक्ता एवं पत्रकार राजेश मिश्रा ने गांधी के इस बयान को आधार बनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एमपी, एमएलए अदालत में मानहानि समेत विभिन्न धाराओं में याचिका दाखिल की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। इस याचिका के स्वीकार होने से गांधी की मुश्किलें बढ़ने के आसार नजर आ रहे है। अब अदालत वादी के बयान के बाद सांसद को तलब करने का आदेश दे सकती है। अदालत के इस निर्णय को लेकर जिले के पत्रकार संगठनों ने खुशी जाहिर की है।

मिश्रा ने बताया कि मेनका गांधी ने पत्रकारों को ब्लैकमेलर कह कर अपमानित किया हैं। सार्वजनिक रूप से इस तरह की टिप्पणी करके जिले भर के पत्रकारों को आहत किया हैं।

 

 

 

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