UP Crime News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, आरोपी ने 4 वर्षीय बच्ची से की थी हैवानित

Edited By Ramkesh,Updated: 20 Mar, 2024 07:26 PM

rape convict sentenced to 20 years imprisonment

जिले की एक अदालत ने चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (यौन अपराधों से...

बस्ती: जिले की एक अदालत ने चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) अमित वर्मा ने आरोपी भूलई यादव को यह सजा सुनाई है।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने मामले में बुधवार को एक बयान जारी कर बताया कि वर्ष 2022 में जिले के थाना लालगंज में कोहल निवासी भूलई यादव के खिलाफ चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करने के बाद आरोपपत्र न्यायालय को प्रेषित किया था। अदालत ने मंगलवार को सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
 

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बदायूं: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दो नाबालिग भाइयों की उनके घर में घुसकर हत्या करने का आरोपी उस परिवार का जानकार था और अपनी पत्नी के प्रसव के लिए धनराशि मांगने वहां गया था। इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता शिवपाल सिंह यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “ प्रदेश की कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है।” 

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