Edited By Mamta Yadav,Updated: 09 May, 2024 01:26 AM
उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की एक अदालत ने बुधवार को दसवीं कक्षा के छात्र को धमकी देकर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 55 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया।
Jaunpur News: उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की एक अदालत ने बुधवार को दसवीं कक्षा के छात्र को धमकी देकर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 55 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार जिले में सरायख्वाजा थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने चार अक्टूबर 2022 को थाने में तहरीर दिया कि उसका 14 वर्षीय पुत्र कक्षा 10 में पढ़ता है, कुछ दिनों से वह गुमसुम रहता है, और खाना पीना छोड़ दिया है, बहुत पूछने पर उसने अपनी मां व मेरे सामने रोते हुए बताया कि अनुराग गुप्ता उर्फ छट्टू पुत्र राधेश्याम निवासी सराय ख्वाजा उसे बुलाकर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करके वीडियो बना लिया है।
इतना ही नहीं 21 फरवरी 2022 को रात में बुलाकर उसके साथ फिर अप्राकृतिक संबंध बनाया। जिसके बाद परिजन थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। मामले की गंभीरता को दिखते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।