Edited By Ramkesh,Updated: 14 Feb, 2022 12:26 PM
केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा (Ajay Mishra) के बेटे और लखीमपुर खीरी कांड में हत्या के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत आदेश में संशोधन की याचिका मंजूर हो गई है। जल्द ही आशीष मिश्रा मोनू को रिहा किया जा सकता है।
लखनऊ: लखनऊ: केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा (Ajay Mishra) के बेटे और लखीमपुर खीरी कांड में हत्या के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत आदेश में संशोधन की याचिका मंजूर हो गई है। जल्द ही आशीष मिश्रा मोनू को रिहा किया जा सकता है। बता दें कि कोर्ट ने मिश्रा को पहले ही जमानत दे दी थी। परंतु उसमें 302 और 120 बी की धाराएं नहीं जाड़ी गई थी। फिर कोर्ट ने इसे संशोधन करते हुए नया आदेश जारी कर दिया है।
वहीं जमानत मिलने से किसानों में काफी रोष है। किसानों का आरोप है कि जिसने कलेजे के टुकड़ों को खो दिया था। उसे इतनी जल्दी जमानत मिलना अच्छा संकेत नहीं है।
गौरतलब है कि पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा में किसाना आन्दोलन के दौरान हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी। किसान यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र के दौरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे। इसी दौरान वहीं एसयूवी की चपेट में आने से चार किसानों की मौत हो गई और इसके बाद गुस्साए किसानों ने एक पत्रकार, एक ड्राइवर और दो बीजेपी कार्यकर्ताओं की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। जिसके जिसमें कोर्ट के आदेश के बाद अशीष मिश्रा को दोषी मानते हुए जेल भेज दिया था।