कलयुगी बाप को मिली कर्मो की सजा, बेटी से दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा

Edited By Ramkesh,Updated: 02 Mar, 2024 05:28 PM

kaliyugi father got punishment for his deeds

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने आठ वर्ष पुराने एक मामले में एक व्यक्ति को अपनी सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने को दोषी करार देते हुए सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। एक अधिकारी ने शनिवार को यह...

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने आठ वर्ष पुराने एक मामले में एक व्यक्ति को अपनी सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने को दोषी करार देते हुए सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

विशेष शासकीय अधिवक्‍ता कुलदीप सिंह पुंडीर ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) की विशेष अदालत के न्यायाधीश रितेश सचदेवा ने आरोपी मुस्तकीम (57) को अपनी 19 वर्षीय सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने का दोषी ठहराते हुए सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

पुंडीर ने बताया कि पीड़िता ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया था। पुंडीर ने पीड़िता के हवाले से बताया कि 12 जून 2016 को शामली जिले के कांधला पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में उसके सौतेले पिता ने घर में उससे दुष्कर्म किया और उसकी पिटाई की। पीड़िता के मुताबिक, घटना की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर उसके सौतेले पिता के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया। पुंडीर ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता की 2020 में बीमारी से मौत हो गयी थी।
 

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