दहेज के लिए गर्भवती पत्नी की हत्या के दोषी पति को 11 साल कैद की सजा

Edited By Ajay kumar,Updated: 28 Feb, 2024 09:57 PM

husband convicted of murdering pregnant wife sentenced to 11 years imprisonment

दहेज में बुलेट न मिलने पर गर्भवती पत्नी की आग लगाकर हत्या में आरोपी पति भोजीपुरा ब्लॉक के गांव जटउपट्टी निवासी मोहनलाल परीक्षण में दोषी ड पाया गया। अपर सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद ने अभियुक्त को 11 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और आठ हजार रुपये...

बरेली: दहेज में बुलेट न मिलने पर गर्भवती पत्नी की आग लगाकर हत्या में आरोपी पति भोजीपुरा ब्लॉक के गांव जटउपट्टी निवासी मोहनलाल परीक्षण में दोषी ड पाया गया। अपर सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद ने अभियुक्त को 11 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और आठ हजार रुपये का जुर्माना डाला है। वहीं सास रामवती उर्फ छोटी को बरी कर दिया।

PunjabKesari

कम दहेज लाने का ताना देते ससुराली
सरकारी वकील सचिन जायसवाल ने बताया कि मृतका रेनू (21) के पिता ओमपाल ने थाना भोजीपुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उन्होंने बेटी का विवाह 25 जून 2021 को मोहनलाल के साथ किया था। उन्होंने शादी में लगभग पांच लाख रुपये खर्च किये थे लेकिन बेटी को पति मोहनलाल, सास रामवती उर्फ छोटी आदि कम दहेज लाने का ताना देते और बुलेट की मांग करते थे। 30 अप्रैल 2022 को सुबह एक राय होकर पति-सास और अन्य ससुराल वालों ने रेनू के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर जला दिया। जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। पुलिस ने सास और पति के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी थी।

PunjabKesari

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्भवती होने का पता चला था
पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. फराज ने पाया था कि मृतका के गर्भाशय में लगभग तीन से चार माह का भ्रूण मौजूद था। मृत्यु का कारण जलने के घाव से सदमा होना था। वहीं कंचनपुर फ्लाईओवर के नीचे अपनी क्लीनिक चलाने वाले डॉ. जगदीश ने गवाही में बताया था कि 30 अप्रैल 2022 को एक विवाहित महिला को उसके घरवाले लाये थे और उसे हायर सेंटर में ले जाने को कहा था।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!