UPSRTC के वरिष्ठ लेखाकार के खिलाफ जारी विभागीय कार्रवाई मुख्यालय में ज्वाइन करने की शर्त पर निरस्त

Edited By Mamta Yadav,Updated: 29 Apr, 2024 05:55 PM

departmental action against senior accountant of upsrtc canceled on

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिवहन निगम मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ को निर्देश दिया है कि यदि हर्ष गौतम वरिष्ठ लेखाकार अलीगढ़ एक हफ्ते के अन्दर कार सेक्शन लखनऊ परिवहन निगम मुख्यालय में ज्वाईन कर लेते हैं तो उनके विरूद्ध समस्त विभागीय कार्यवाही,  आरोप पत्र एवं ...

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिवहन निगम मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ को निर्देश दिया है कि यदि हर्ष गौतम वरिष्ठ लेखाकार अलीगढ़ एक हफ्ते के अन्दर कार सेक्शन लखनऊ परिवहन निगम मुख्यालय में ज्वाईन कर लेते हैं तो उनके विरूद्ध समस्त विभागीय कार्यवाही,  आरोप पत्र एवं  निलम्बन आदेश निरस्त कर दिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने हर्ष गौतम वरिष्ठ लेखाकार अलीगढ़ क्षेत्र, परिवहन निगम की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम को सुन कर पारित किया है। अधिवक्ता का कहना था कि याची का तबादला एवं उसके बाद विभागीय कार्रवाई विद्वेषपूर्ण भावना से की गई है। हाईकोर्ट ने यह भी आदेशित किया है कि निलम्बन अवधि के भत्ते व अन्य लाभों को देने के सम्बन्ध में भी परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ उचित आदेश तीन सप्ताह के अन्दर पारित करें।
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मामले के अनुसार याची हर्ष गौतम सेन्ट्रल रीजनल वर्कशाप कर्मचारी संघ, उ०प्र० परिवहन निगम मान्यता प्राप्त संगठन के प्रदेश महामंत्री है। उनका तबादला अलीगढ़ क्षेत्र से कार सेक्शन, लखनऊ यूपीएसआरटीसी में 30 जून 2023 को कर दिया गया था। याची द्वारा आपत्ति जताते हुए 30 जुलाई 2023 को प्रत्यावेदन आलाधिकारियों को प्रेषित किया कि वह मान्यता प्राप्त संगठन के प्रदेश महामंत्री है।  यूपीएसआरटीसी लखनऊ द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति दिनांक 28 जून 2019 में यह व्यवस्था प्रतिपादित है कि परिवहन निगम के मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठनों के प्रान्तीय / क्षेत्रीय एवं डिपो के अध्यक्ष, मंत्री का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। फिर भी याची को दिनांक 07 जुलाई 2023 को कार्यमुक्त कर दिया गया।

याची ने कई प्रत्यावेदन आला अधिकारियों को प्रेषित किये। याची द्वारा स्थानान्तरण स्थान कार सेक्शन लखनऊ में ज्वाईन न करने की वजह से मुख्य प्रधान प्रबन्धक परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा याची को निलम्बित कर दिया गया, निलम्बन आदेश में यह आरोप लगाया गया था कि याची ने स्थानान्तरण स्थान कार सेक्शन लखनऊ में स्थानान्तरण आदेश के अनुपालन में ज्वाईन नहीं किया तत्पश्चात् याची को निलम्बन अवधि में दिनांक 18 सितंबर 2023 को मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्राविधिक) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ से सम्बद्ध कर दिया गया। उक्त अटैचमेन्ट आदेश 18 सितंबर 2023 के अनुपालन में याची ने 29 सितंबर 2023 को अटैचमेन्ट स्थान लखनऊ में ज्वाईन कर लिया। याची को दिनांक 30 नवंबर 2023 को परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा पत्र प्रेषित करते हुए यह आदेशित किया गया कि याची को पूर्व में आरोप पत्र दिनांक 04 अक्टूबर 2023 निर्गत किया गया है जिसका जवाब याची द्वारा नहीं दाखिल किया गया है। अतः आरोप पत्र का उत्तर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे विभागीय जांच की कार्यवाही की जा सके।

 

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