Edited By Ajay kumar,Updated: 29 Apr, 2020 08:40 AM
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार के कारण लगाये लॉकडाउन का राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव एवं उससे हुए नुकसान के आकलन के लिए आयोग गठित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर अगली सुनवायी 4 मई...
लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार के कारण लगाये लॉकडाउन का राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव एवं उससे हुए नुकसान के आकलन के लिए आयोग गठित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर अगली सुनवायी 4 मई को नियत की है।
अदालत ने यह साफ कहा कि याचिका या तो वापस लेने योग्य है अथवा याचिकाकर्ता को इसकी ग्राहयता:मेंटीनेबल: पर बहस करनी होगी क्योंकि केाविड 19 के कारण पड़ रहा प्रभाव अभी जारी है। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल एवं न्यायमूर्ति करूणेश सिंह पवार की पीठ ने स्थानीय अधिवक्ता शिवजी शुक्ला की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवायी करते हुए यह टिप्पणी की।
अदालत ने कहा कि वैसे तो उच्च न्यायालय में नियमित मुकदमों की सुनवायी नहीं हो रही है किन्तु याचिका को आवश्यक बताते हुए दाखिल किया गया जिस पर शीघ्र सुनवायी की मांग की गयी थी । अदालत ने इस पर सुनवायी के लिए हामी भरते हुए मंगलवार को सूचीबद्ध किया था।